पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश व्यवसायी ने रिपब्लिक भारत के ख़िलाफ़ मानहानि का मुक़दमा जीता
The Wire
अर्णब गोस्वामी के समाचार चैनल रिपब्लिक भारत के एक कार्यक्रम में पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश व्यवसायी अनील मुसर्रत को आईएसआई की कठपुतली और भारत में आतंकवाद फैलाने वाला बताया गया था, जिसके ख़िलाफ़ मुसर्रत ने ब्रिटेन की अदालत का रुख़ किया था. अदालत ने रिपब्लिक चैनल को ब्रिटेन में प्रसारित करने वाली कंपनी पर 35 लाख रुपये से अधिक का ज़ुर्माना भी लगाया.
नई दिल्ली: लंदन की एक अदालत ने उस कंपनी पर जुर्माना लगाया है, जिसके पास ब्रिटेन में अर्णब गोस्वामी के समाचार चैनल रिपब्लिक भारत को प्रसारित करने का लाइसेंस है. रिपब्लिक भारत के कार्यक्रम में पाकिस्तानी मूल के एक ब्रिटिश व्यवसायी को ‘आईएसआई की कठपुतली’ कहा गया था. British-Pakistani businessman and property developer Aneel Mussarat wins defamation case against @republic pertaining to a programme which was broadcast on 22 July 2020 on Republic Bharat. 1/6 pic.twitter.com/9eHoVztymG
अदालत ने ब्रिटिश व्यवसायी अनील मुसर्रत को बदनाम करने के लिए कंपनी पर 37,500 पाउंड (यानी 35,56,314.75 रुपये) का जुर्माना लगाया है. — Danish Khan (@DanishKhan80) July 2, 2022
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुतबिक, हाईकोर्ट ऑफ जस्टिस- क्वींस बेंच डिजीवन ने अपने फैसले में कहा कि कार्यक्रम में इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था, जबकि आरोप दावेदार की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचाने की संभावना रखते थे.
अदालत में मानहानि का दावा करने वाले पाकिस्तान मूल के ब्रिटिश व्यवसायी अनील मुसर्रत को 22 जुलाई 2020 को प्रसारित शो में ‘आईएसआई की कठपुतली’ कहा गया था.