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पहले 3 अब सिर्फ 2! भारत में हथियार रखने के बदल गए हैं नियम, जानें गोलियों की संख्या और लाइसेंस की वैलिडिटी!
Zee News
भारत में आम इंसान को हथियार रखने के लिए लाइसेंस लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है. आर्म्स एक्ट और आर्म्स बिल में तय किया गया है कि एक व्यक्ति के पास कितनी बंदूकें हो सकती हैं और गोलियों की सीमा क्या होगी. आइए इसे समझते हैं.
हथियार रखना सिर्फ सुरक्षा या स्टेटस का मामला नहीं है, बल्कि कानून से जुड़ा विषय होता है भारत में बिना लाइसेंस कोई भी आम नागरिक बंदूक नहीं रख सकता है. आर्म्स एक्ट 1959 और आर्म्स बिल 2019 में हथियारों की संख्या और इस्तेमाल को लेकर कई प्रावधान किए गए हैं.
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