
पश्चिम बंगाल: हाईकोर्ट ने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के ख़िलाफ़ दर्ज 17 एफआईआर पर रोक लगाई
The Wire
भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर करते हुए कहा था कि सत्ता के इशारे पर उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की गई हैं. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बिना उसकी अनुमति लिए उन पर भविष्य में कोई केस दर्ज न किया जाए.
कोलकाता: भाजपा विधायक और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को राहत देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में उनके खिलाफ दर्ज 17 से अधिक एफआईआर पर रोक लगा दी है और राज्य को उनके खिलाफ नई एफआईआर दर्ज करने से रोक दिया है.
लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस राजशेखर मंथा की पीठ ने यह आदेश शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर की गई रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. इसमें उन्होंने सत्तारूढ़ व्यवस्था के इशारे पर उनके खिलाफ 17 एफआईआर दर्ज किए जाने की बात कही थी.
अदालत ने टिप्पणी की, ‘तथ्य यह है कि रिट याचिकाकर्ता लोगों के एक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जो विपक्ष के नेता का पद रखते हैं. अदालत का विचार इस संदेह से मुक्त नहीं है कि राज्य पुलिस तंत्र या तो स्वयं या सत्ता में बैठे व्यक्तियों के प्रभाव में याचिकाकर्ता के सार्वजनिक जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पूरी तरह से बाधित कर रहा है. याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता को वंचित करने के लिए यह एक सोची समझी साजिश प्रतीत होती है.’
शुभेंदु अधिकारी का कहना था कि राज्य सरकार ने उन्हें जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने से रोकने के प्रयास में उनके खिलाफ कुल 26 एफआईआर दर्ज की हैं और ज्यादातर एफआईआर हल्के अपराधों में हैं.
