
पराली नहीं है प्रदूषण का बड़ा कारण, SC ने दिए मंगलवार को आपात बैठक बुलाने के निर्देश
Zee News
सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण, उद्योग, परिवहन, ऊर्जा और वाहनों की आवाजाही को प्रदूषण का बड़ा कारण बताया.
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए मंगलवार को आपात बैठक बुलाने का निर्देश दिया. सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि किसानों की ओर से पराली जलाए जाने पर बगैर किसी वैज्ञानिक और तथ्यात्मक आधार के ही 'हल्ला' मचाया जा रहा है. न्यायालय ने इस बात पर गौर किया कि दिल्ली-एनसीआर के वायु प्रदूषण में पराली जलाए जाने का योगदान मात्र 10 प्रतिशत है.
कोर्ट ने गिनाए प्रदूषण के कारण न्यायालय ने निर्माण, उद्योग, परिवहन, ऊर्जा और वाहनों की आवाजाही को प्रदूषण का बड़ा कारण बताया और केंद्र से कहा कि वह अनावश्यक गतिविधियों को रोकने और कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम करने जैसे कदम उठाए. प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा, ‘‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम की ओर से कुछ निर्णय लिए गए हैं, लेकिन इसने सटीक तरीके से यह नहीं बताया कि वे वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारकों को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं.’’
