पति के शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने पर हाईकोर्ट ने की ये बड़ी टिप्पणी
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न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम -1955 के तहत पति की ओर से शारीरिक संबंध से इनकार करना क्रूरता है, लेकिन यह आईपीसी की धारा 489ए के तहत नहीं आता. पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एकमात्र आरोप यह है कि उनका मानना है कि प्यार का मतलब कभी शारीरिक संबंध बनाना होता ही नहीं.
बेंगलुरू: कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति और उसके माता-पिता के खिलाफ पत्नी की ओर से शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने के मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है. पत्नी ने 5 फरवरी, 2020 को आईपीसी की धारा 498ए के तहत पुलिस में शिकायत दर्ज की थी, जो दहेज उत्पीड़न से संबंधित है. उसने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 (1)(ए) के तहत फैमिली कोर्ट में एक शिकायत भी दर्ज करवाई थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि शादी के बाद शारीरिक संबंध हुआ ही नहीं.
Narendra Modi Oath Ceremony: देश में लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आ गए हैं. एक बार फिर बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. हालांकि, पार्टी के पास अपने दम पर सरकार बनाने की बहुमत नहीं है. लिहाजा देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ रविवार 9 जून को लेंगे. इस दौरान समारोह में कई पड़ोसी देशों के प्रमुख भी शामिल रहेंगे. आइए जानते हैं.
एनडीए में सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) के महासचिव और प्रवक्ता केसी त्यागी ने अग्निपथ योजना पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है. उन्होंने इस पर नए तरीके से विमर्श की बात की. इसके अलावा उन्होंने वन नेशन-वन इलेक्शन और यूसीसी पर भी अपना पक्ष रखा है.