पटाखा कंपनियों पर बरसा SC, कहा- जान की कीमत पर उत्सव की इजाज़त नहीं
Zee News
सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा कंपनियों को फटकार लगाते हुए कहा कि शोर मचाने वाले पटाखों की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा सकती है.
नई दिल्ली: ग्रीन क्रैकर्स (Green Crackers) के नाम पर पुराने पटाखे बेचने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने सख्त रुख एख्तिार किया है. अदालत ने तमाम रियासतों को इंतिबाह जारी करते हुए कहा कि पटाखा बैन के कोर्ट के आदेश का प्लान जरूरी तौर पर होना जाहिए. कोर्ट ने ये भी कहा कि पटाखों की लड़ियों पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन फिर भी सभी उत्सव में उनका इस्तेमाल होता है.
सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा कंपनियों को फटकार लगाते हुए कहा कि शोर मचाने वाले पटाखों की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा सकती है, उत्सव बिना शोर वाले पटाखों जैसे फुलझड़ी और दूसरे चीजों से भी मनाया जा सकता है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी.
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