निजी इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर पर एकीकृत जीएसटी लगाना असंवैधानिक: दिल्ली हाईकोर्ट
The Wire
दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार की उस अधिसूचना को भी ख़ारिज कर दिया, जिसमें में कहा गया था कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर पर 12 प्रतिशत एकीकृत जीएसटी लगेगा. अदालत ने कहा कि सरकार को कम से कम युद्ध, अकाल, बाढ़, महामारी के समय में करों के बोझ को कम करना चाहिए या कम से कम कम रखना चाहिए. इस तरह का दृष्टिकोण एक व्यक्ति को गरिमा का जीवन जीने की अनुमति देता है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 का एक पहलू है.
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए लोगों द्वारा आयातित ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर पर केंद्र की तरफ से लगाए गए एकीकृत माल एवं सेवा कर (एकीकृत जीएसटी) को असंवैधानिक करार दिया. ये फैसला देते हुए अदालत ने कहा कि कोविड-19 महामारी भारत के नागरिकों के लिए ‘जॉर्ज फ्लॉयड क्षण’ की तरह है, जहां ऑक्सीजन, अस्पताल में बिस्तरों और अन्य चिकित्सा उपकरणों की कमी ने सबसे अच्छे और बुरे लोगों को सामने ला दिया है. जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस तलवंत सिंह ने इस संदर्भ में वित्त मंत्रालय की एक मई को जारी अधिसूचना को खारिज कर दिया. समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, पीठ ने कहा कि इस देश के लोगों के लिए यह ‘जॉर्ज फ्लॉयड क्षण’ है. पीठ ने कहा कि ‘मैं सांस नहीं ले सकता’ (I can’t breathe), ये अलग संदर्भ और स्थिति में कहे गए थे, हालांकि इन परिस्थितियों में कुछ लोग इसे बहुत अधिक भयावह कहेंगे. पीठ ने कहा कि कोरोना वायरस लोगों को हताशा और निराशा की तरफ ले गया है.More Related News