नदियों और जलाशयों का संरक्षण राज्य का मौलिक दायित्व: केरल हाईकोर्ट
The Wire
केरल हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी राज्य सरकार और कोट्टायम की तीन नगरपालिकाओं को मीनाचिल नदी के पानी की शुद्धता को बनाए रखने और नदी के किनारे से सभी अतिक्रमण हटाने के लिए कदम उठाने का निर्देश देते हुए की.
कोच्चिः केरल हाईकोर्ट का कहना है कि नदियों और अन्य जलस्रोतों का संरक्षण राज्य के साथ-साथ संबंधित स्थानीय निकायों का भी मौलिक कर्तव्य है. केरल हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी राज्य सरकार और कोट्टायम की तीन नगरपालिकाओं को मीनाचिल नदी के पानी की शुद्धता को बनाए रखने और नदी के किनारे से सभी अतिक्रमण हटाने के लिए कदम उठाने का निर्देश देते हुए की. चीफ जस्टिस एस. मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी. चेली की पीठ ने कहा, ‘नदियों और अन्य जल स्रोतों का संरक्षण राज्य के साथ-साथ संबंधित स्थानीय निकायों का मौलिक दायित्व है.’ पीठ ने राज्य और स्थानीय निकायों को तीन महीने में एक बार निरीक्षण करने और कोट्टायम के जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश भी दिया.More Related News