नए Income Tax Return फॉर्म जारी, जानिए आपको कौन सा ITR भरना है, क्या हुए बदलाव?
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New ITR Form: Income Tax Department ने वित्त वर्ष 2020-21 के IT रिटर्न फॉर्म को नोटिफाई कर दिया है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्सेस (CBDT) ने ये जानकारी दी है.
नई दिल्ली: New ITR Form: Income Tax Department ने वित्त वर्ष 2020-21 के IT रिटर्न फॉर्म को नोटिफाई कर दिया है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्सेस (CBDT) ने ये जानकारी दी है. CBDT ने कहा है कि कोरोना महामारी और टैक्सपेयर्स (Taxpayers) की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुराने फॉर्म के मुकाबले नए ITR फॉर्म में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं. सिर्फ कुछ जरूरी बदलावों को इनकम टैक्स एक्ट 1961 में संशोधनों की वजह से रखा गया है. CBDT टैक्सपेयर्स की अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग ITR फॉर्म जारी करता है. CBDT ने कुछ समय पहले ही वित्त वर्ष 2020-21 या असेसमेंट ईयर (AY) 2021-22 के लिए इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट और दूसरे टैक्सपेयर्स के लिए ITR फॉर्म (From 1-7) को अधिसूचित कर दिया है. नॉन-बिजनेस इनकम सैलेरीड क्लास के टैक्सपेयर्स को आमतौर पर फॉर्म ITR -1/ITR-2 के जरिए अपना रिटर्न दाखिल करना होता है.More Related News