
धरने के नाम पर कब तक बंधक रहेगा शहर? सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर फिर उठाया सवाल
Zee News
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन (Farmers Protest) पर एक बार फिर सवाल उठाया है. कोर्ट ने कहा है कि विरोध के अधिकार के नाम पर किसी शहर का घला नहीं घोंटा जा सकता.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने किसान आंदोलन (Farmers Protest) से जुड़ी एक याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कहा कि विरोध के अधिकार के नाम पर किसी शहर का घला नहीं घोंटा जा सकता. केन्द्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसान पिछले लगभग 10 महीनों से दिल्ली की सीमाओं को बन्धक बना कर बैठे हुए हैं.
इससे भारत की अर्थव्यवस्था को हर दिन साढ़े तीन हज़ार करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है. सैकड़ों फैक्ट्रियां इसकी वजह से बन्द हो चुकी हैं और कई बन्द होने की कगार पर हैं. ऐसे लोग जो नोएडा और गाजियाबाद से नौकरी करने के लिए दिल्ली आते हैं, उन्हें अब आधे घंटे की जगह दो से ढाई घंटे का समय दफ्तर पहुंचने में लग रहा है. इतने समय में आप दिल्ली से आगरा आसानी से पहुंच सकते हैं.
