दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी लोगों को पानी के लिए अदालत आना पड़ रहा है: हाईकोर्ट
The Wire
बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठाणे जिला के भिवंडी शहर के कांबे गांव के ग्रामीणों की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की. याचिका में ठाणे ज़िला परिषद और भिवंडी-निज़ामपुर नगर निगम के संयुक्त उद्यम एसटीईएम वॉटर डिस्ट्रीब्यूशन और इन्फ्रा कंपनी को दैनिक आधार पर पानी की आपूर्ति करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है. याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि उन्हें महीने में सिर्फ़ दो बार पानी आपूर्ति होती है और यह केवल दो घंटे के लिए.
मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि पेयजल की नियमित आपूर्ति मौलिक अधिकार है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों को आजादी के 75 साल बाद भी पानी के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है. जस्टिस एसजे कथावाला और जस्टिस मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने पड़ोसी ठाणे जिला के भिवंडी शहर के कांबे गांव के ग्रामीणों की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह कड़ी टिप्पणी की. याचिका में ग्रामीणों ने ठाणे जिला परिषद और भिवंडी निजामपुर नगर निगम के संयुक्त उद्यम एसटीईएम वॉटर डिस्ट्रीब्यूशन और इन्फ्रा कंपनी को दैनिक आधार पर पानी की आपूर्ति करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है. याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि उन्हें महीने में सिर्फ दो बार पानी आपूर्ति होती है और यह सिर्फ दो घंटे के लिए होता है.More Related News