दिल्ली के पुलिस आयुक्त के तौर पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति असंवैधानिक, यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना : AAP विधायक
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आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक संजीव झा ने कहा, यह नियुक्ति न केवल असंवैधानिक है बल्कि उच्चतम न्यायालय की अवमानना भी है. 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया था कि अगर डीजीपी के लेवल पर किसी की नियुक्ति होनी है, तो उनके रिटायरमेंट में कम से कम 6 महीने का समय होना चाहिए.
गुजरात कैडर के राकेश अस्थाना (Rakesh Asthana) को रिटायरमेंट से तीन दिन पहले दिल्ली का पुलिस आयुक्त नियुक्त (Delhi Police commissioner) किए जाने के मामले में सियासत गर्मा गई है. दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) में गुरुवार को राकेश अस्थाना की पुलिस आयुक्त की नियुक्ति को लेकर चर्चा हुई. दिल्ली विधानसभा के पटल पर संजीव झा ने राकेश अस्थाना की नियुक्ति खारिज कराने का प्रस्ताव रखा. आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक संजीव झा ने कहा, 'यह नियुक्ति न केवल असंवैधानिक है बल्कि उच्चतम न्यायालय की अवमानना भी है. 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया था कि अगर डीजीपी के लेवल पर किसी की नियुक्ति होनी है, तो उनके रिटायरमेंट में कम से कम 6 महीने का समय होना चाहिए. इस प्रक्रिया में यूपीएससी से सलाह लेने का भी आदेश दिया गया था. इसकी पूरी प्रक्रिया के पालन का आदेश दिया गया था. इस प्रक्रिया के एक भी मानक का पालन राकेश अस्थाना की नियुक्ति में नहीं किया गया है.'More Related News