दिल्ली हाईकोर्ट ने बैल-भैंसों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब
ABP News
मध्य प्रदेश निवासी सामाजिक कार्यकर्ता ब्रिशभान वर्मा की याचिका में कहा गया है कि बैल और भैंस गोबर और मूत्र करना जारी रखते हैं जिसे किसान या तो खाद और उर्वरक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं.
Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) ने बुधवार को एक जनहित याचिका (PIL) पर केंद्र से जवाब मांगा है, जिसमें वृद्ध सांडों और भैंसों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी. एन. पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने इस मामले में नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से 15 मार्च तक जवाब दाखिल करने को कहा है.
मध्य प्रदेश निवासी सामाजिक कार्यकर्ता ब्रिशभान वर्मा ने अधिवक्ता प्रशांत शुक्ला के माध्यम से दायर याचिका में कहा है कि गायों के वध पर प्रतिबंध बैल और भैंसों तक भी बढ़ाया जाना चाहिए. उनका दावा है कि ऐसे मवेशी वृद्ध होने के बाद भी कृषि कार्य या प्रजनन में सहायता करते हैं.