
दिल्ली हाईकोर्ट की Twitter को दो टूक, नए IT नियमों के उल्लंघन पर केन्द्र कार्रवाई के लिए स्वतंत्र
ABP News
ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वह आईटी नियमों के अनुपालन के लिए भारत में एक संपर्क कार्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया में है. यह कार्यालय उनका स्थायी होगा.
नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को लेकर केन्द्र और ट्विटर के बीच चले आ रहे विवादों के इतर दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरूवार को साफ लहजों में कह दिया है कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर किसी तरह का नए आईटी कानूनों का अगर उल्लंघन करता है तो केन्द्र सरकार कार्रवाई के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है. अब मामला 28 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. दरअसल, अंतरिम अधिकारी की नियुक्ति को लेकर ट्विटर ने हलफनामा दायर किया था. ट्विटर ने कहा- 8 हफ्ते में करेंगे शिकायत अधिकारी की नियुक्तिMore Related News
