दिल्ली सरकार ने बाइक टैक्सी सर्विस पर लगाया प्रतिबंध, जानें वजह
NDTV India
दिल्ली परिवहन विभाग के मुताबिक ओला, उबर, रैपिडो जैसी कमर्शियल दोपहिया वाहन टैक्सी सर्विसेस के ड्राइवर टैक्सी के रूप में निजी मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल कर रहे हैं.
दिल्ली सरकार ने एक निर्णय में राष्ट्रीय राजधानी में ओला, उबर और रैपिडो द्वारा प्रदान की जाने वाली बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, जिसमें कहा गया है कि यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है, जो एग्रीगेटर्स को ₹1 लाख के जुर्माने के लिए उत्तरदायी बनाता है. दिल्ली परिवहन विभाग ने ओला, उबर, रैपिडो जैसी कमर्शियल दोपहिया वाहन टैक्सी सर्विस को बताया है कि उनके ड्राइवर प्राइवेट मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं.
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