
दिल्ली में ये लोग भी होंगे फ्लैट के पात्र, आवास नियमों से जुड़े मानदंडों में बड़ा संशोधन हुआ: डीडीए
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दिल्ली के आवास विनियम, 1968 में डीडीए की ओर से प्रस्तावित ‘‘संशोधन अथवा छूट’’ को मंजूरी दे दी है. किसी भी व्यक्ति के पास 67 वर्ग मीटर से कम आकार का फ्लैट या भूखंड है तो वह डीडीए के नवनिर्मित फ्लैटों के आवंटन के लिए आवेदन करने का पात्र बन गया है.
नयी दिल्ली: दिल्ली में अगर किसी भी व्यक्ति के पास 67 वर्ग मीटर से कम आकार का फ्लैट या भूखंड है तो वह डीडीए के नवनिर्मित फ्लैटों के आवंटन के लिए आवेदन करने का पात्र बन गया है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने इसकी जानकारी दी.
डीडीए का बयान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने आवास विनियम, 1968 में डीडीए की ओर से प्रस्तावित ‘‘संशोधन अथवा छूट’’ को मंजूरी दे दी है. यह छूट डीडीए अधिनियम, 1957 की धारा 57 के तहत दी गई हैं.
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