दिल्ली में प्रदूषण: सभी स्कूल-कॉलेज अगले आदेश तक बंद, निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियां रोकने के निर्देश
The Wire
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित 11 ताप विद्युत संयंत्रों में से केवल पांच 30 नवंबर तक चालू रहेंगे. धूल नियंत्रण मानदंडों के सख्त अनुपालन के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा रक्षा संबंधी गतिविधियों अथवा राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण और तोड़-फोड़ संबंधी सभी गतिविधियों को रोकने का निर्देश भी दिया गया है.
नई दिल्ली: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने मंगलवार देर रात निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे और केवल ऑनलाइन शिक्षा की अनुमति होगी. प्रदूषण से लड़ने के लिए आपातकालीन उपाय- केजरीवाल सरकार ने जारी किया आदेश: Air pollution | Delhi Environment Min Gopal Rai holds a high-level meeting to ensure the implementation of Commission for Air Quality Mgmt in National Capital Region & Adjoining Areas directions. Environment Dept, PWD, Police, Traffic Police, MCD officials are present at the meet pic.twitter.com/rl0YXFTzJW SC to hear the matter on air pollution next Wednesday. CJI observes "Bureaucracy has gone into inertia and they don't want to do anything. Like using sprinklers or water buckets we have to say, this is the attitude of the executive," pic.twitter.com/O13p77KghA दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ कैंपेन का दूसरा चरण 19 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलाया जाएगा pic.twitter.com/SgJvjRGsQI
आयोग ने निर्देश दिए कि दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित 11 ताप विद्युत संयंत्रों में से केवल पांच – एनटीपीसी, झज्जर, महात्मा गांधी टीपीएस, सीएलपी झज्जर, पानीपत टीपीएस, एचपीजीसीएल, नभा पावर लिमिटेड टीपीएस, राजपुरा और तलवंडी साबो टीपीएस, मानसा 30 नवंबर तक चालू रहेंगे. सभी शिक्षण संस्थान 20 नवंबर तक बंद, परीक्षा में छूट — ANI (@ANI) November 17, 2021 — ANI (@ANI) November 17, 2021 — Gopal Rai (@AapKaGopalRai) November 16, 2021
आयोग ने दिल्ली और एनसीआर में आने वाले राज्यों को 21 नवंबर तक क्षेत्र में ‘सीएंडडी’ अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और धूल नियंत्रण मानदंडों के सख्त अनुपालन के साथ ‘रेलवे सेवाओं या रेलवे स्टेशनों, मेट्रो रेल निगम सेवाओं, स्टेशनों, हवाई अड्डों और अंतर-राज्यीय बस टर्मिनलों (आईएसबीटीएस) सहित और राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा रक्षा संबंधी गतिविधियों अथवा राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं’ को छोड़कर निर्माण और तोड़-फोड़ संबंधी सभी गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया है. सेंट्रल विस्टा समेत निर्माण स्थलों पर 17 नवंबर तक पूर्ण प्रतिबंध
दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर इस संबंध में केजरीवाल सरकार के आदेश की जानकारी दी है. ट्वीट के अनुसार, ‘प्रदूषण से लड़ने के लिए आपातकालीन उपाय. केजरीवाल सरकार ने जारी किया आदेश. सभी शिक्षण संस्थान 20 नवंबर तक बंद, परीक्षा में छूट. सेंट्रल विस्टा समेत निर्माण स्थलों पर 17 नवंबर तक पूर्ण प्रतिबंध. आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय बंद.’ आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय बंद – @AapKaGopalRai pic.twitter.com/QyKyIAi0ep