
दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, दायर सभी याचिकाएं खारिज
Zee News
राकेश अस्थाना (Rakesh Asthana) की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्ति का विरोध किया गया था और कहा गया था कि नियमों का उल्लंघन किया गया है. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि किसी अधिकारी को नियुक्ति तभी की जा सकती है, जब रिटायमेंट में कम से कम 3 महीने बाकी हों.
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) से दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना (Rakesh Asthana) को बड़ी राहत मिली है और वो अपने पद पर बने रहेंगे. राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली अर्जी को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है. बता दें कि एक एनजीओ ने उनकी नियुक्ति को चुनौती दी थी.
एक गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) के साथ कई अन्य सगंठननों ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में हस्तक्षेप याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पक्ष रखने के लिए कहा था. इसके साथ ही राकेश अस्थाना से भी जवाब मांगा गया था.
