दिल्ली दंगों के आरोपी देवंगाना कलिता, नताशा नारवाल और आसिफ इकबाल को मिली जमानत, क्या कहा हाईकोर्ट ने, पढ़िए
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तीनों को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है. इन्हें उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा मामले में गुजिश्ता साल यूएपीए कानून तहत गिरफ्तार किया गया था.
नई दल्लीः दिल्ली दंगा मामले में महीनों से जेल में बंद देवंगाना कलिता, नताशा नारवाल और जामिया के स्टूडेंट आसिफ इकबाल तन्हा को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगल को जमानत दे दी है. तीनों को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है. इन्हें उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा मामले में गुजिश्ता साल यूएपीए कानून तहत गिरफ्तार किया गया था. फरवरी 2020 में दिल्ली में हुई हिंसा में 50 से अधिक लोगों की मौत हुई है. हिंसा के दौरान कई दुकानों को फूंक दिया गया था और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था. मुल्क में मुतनाज़ा एनआरसी और सिटीजनशिप लॉ को लेकर यह हिंसा हुई थी. पासपोर्ट करना होगा सरेंडर नताशा नारवाल और देवंगाना कलिता, दिल्ली स्थित महिला अधिकार ग्रुप “पिंजरा तोड़’’ की मेंबर हैं जबकि आसिफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया का तालिब-ए-इल्म है. कोर्ट ने इन्हें जमानत देते हुए कहा है कि ये तीनों लोग अपना पासपोर्ट सरकार को सरेंडर करेंगे और ऐसी किसी भी गैरकानूनी अमल में शामिल नहीं होंगे जिससे मामले की तहकीकीत किसी भी तरह से मुतासिर होती हो.\More Related News