दिल्ली दंगा केस: उमर ख़ालिद को सात दिन की अंतरिम ज़मानत मिली
The Wire
दिल्ली दंगों संबंधी मामले में यूएपीए के तहत गिरफ़्तार उमर ख़ालिद ने अपनी बहन की शादी के मद्देनज़र दो सप्ताह की अंतरिम ज़मानत मांगी थी. अदालत ने उन्हें 23 से 30 दिसंबर की अवधि के लिए ज़मानत देते हुए कहा कि वे इसके विस्तार की मांग न करें.
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को उसकी बहन की शादी के लिए एक सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने खालिद को 23 से 30 दिसंबर तक के लिए जमानत दी.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र नेता खालिद ने अपनी बहन की शादी के लिए दो हफ्ते की अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दायर की थी. इसके बाद अदालत ने दिल्ली पुलिस से अर्जी पर जवाब दाखिल करने को कहा था.
पिछली सुनवाई में पुलिस ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि खालिद की रिहाई से ‘समाज में अशांति’ पैदा हो सकती है और वह ‘गवाहों को भी प्रभावित कर सकते हैं.’