दिल्ली: एक साल में दायर की 11 जमानत याचिकाएं, कोर्ट ने लगा दिया 25 हजार का जुर्माना
ABP News
कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मनगढ़ंत आवेदनों के लंबित रहने से न्यायालयों की सूचियां भर जाती हैं और कीमती न्यायिक समय भी बर्बाद हो जाता है.
नई दिल्ली: दिल्ली के एक अदालत ने एक वर्ष में 11 जमानत याचिकाएं दाखिल करने के लिये एक व्यक्ति पर जुर्माना लगाया और कहा कि इस तरह की 'मनगढ़ंत' याचिकाओं के लंबित रहने से अदालतों की सूचियां भर जाती हैं और कीमती न्यायिक समय बर्बाद हो जाता है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविंदर बेदी ने धोखाधड़ी और साजिश के एक मामले में आरोपी पर यह देखते हुए 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया कि उसने परिस्थिति में बिना किसी बदलाव के 11वीं बार जमानत याचिका दायर की.
एएसजे बेदी ने कहा कि आरोपी की दसवीं जमानत याचिका 29 नवंबर, 2021 को खारिज कर दी गई थी. उन्होंने कहा कि अंतरिम जमानत की अपील करने वाली छठी याचिका रद्द करते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था. आरोपी 27 नवंबर, 2020 से न्यायिक हिरासत में है.