दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की परपोती को सात साल की जेल, लगे हैं गंभीर आरोप
NDTV India
डरबन की एक अदालत ने महात्मा गांधी की पड़पोती (mahatma gandhis great grandaughter) को 60 लाख रैंड की धोखाधड़ी और जालसाजी के जुर्म में सात वर्ष की कैद की सजा सुनाई है. आशीष लता रामगोबिन (56) (ashish lata ramgobin) को सोमवार को अदालत ने यह सजा सुनाई.
डरबन की एक अदालत ने महात्मा गांधी की पड़पोती (mahatma gandhis great grandaughter) को 60 लाख रैंड की धोखाधड़ी और जालसाजी के जुर्म में सात वर्ष की कैद की सजा सुनाई है. आशीष लता रामगोबिन (56) (ashish lata ramgobin) को सोमवार को अदालत ने यह सजा सुनाई. उन पर उद्योगपति एसआर महाराज के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप था. महाराज ने उन्हें कथित रूप से भारत से एक ऐसी खेप के आयात और सीमाशुल्क कर के समाशोधन के लिए 62 लाख रैंड दिये थे जिसका कोई अस्तित्व नहीं था. इसमें उन्हें लाभ का एक हिस्सा देने का वादा किया गया था.More Related News