तेलंगाना: मतदाताओं को रिश्वत देने के आरोप में टीआरएस सांसद को छह महीने की सज़ा
The Wire
हाल के दिनों का ये तीसरा मामला है, जब सांसदों/विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत ने जेल की सज़ा सुनाई है. हालांकि ये पहला मामला है जब एक मौजूदा लोकसभा सांसद को दोषी ठहराया गया है, वो भी चुनाव के दौरान वोटरों को रिश्वत देने के लिए. मार्च 2018 में एक विशेष अदालत ने तेलंगाना के भाजपा विधायक राजा सिंह और टीआरएस विधायक दानम नागेंदर को दोषी ठहराते हुए जेल भेजने का आदेश दिया था.
नई दिल्ली: तेलंगाना के महबूबाबाद से तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) की सांसद मलोथ कविता को 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को रिश्वत देने के आरोप में एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को छह महीने की कैद की सजा सुनाई. सांसदों/विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत ने उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. टीआरएस सांसद इस मामले में दूसरी आरोपी हैं. पुलिस ने बताया कि यह मामला चुनाव अधिकारियों की शिकायत के बाद भद्राद्री-कोठागुडेम जिले में बर्गमपहाड़ पुलिस ने दर्ज किया था. यह मामला उनके लिए वोट मांगने वाले पार्टी के एक कार्यकर्ता से संबंधित है. कविता ने कहा कि उन्हें जमानत मिल गई है और संबंध में वह उच्च न्यायालय में अपील करेंगी.More Related News