ट्रेन लेट होने पर यात्री की छूटी फ्लाइट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रेलवे देगा 30 हजार रुपये का मुआवजा
ABP News
भारत में ट्रेन का लेट चलना या होना बड़ी आम बात है. आए दिन यात्रियों को इसके कारण काफी परेशानी होती है. कई दफा तो इसके वजह से यात्रियों को काफी नुकसान भी होता है.
भारत में ट्रेन का लेट चलना या होना बड़ी आम बात है. आए दिन यात्रियों को इसके कारण काफी परेशानी होती है. कई दफा तो इसके वजह से यात्रियों को काफी नुकसान भी होता है. आज की खबर भी ट्रेन की लेट लतीफी से जुड़ी है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है. दरअसल, अजमेर-जम्मू एक्सप्रेस के चार घंट लेट होने के कारण एक सवारी की फ्लाइट छूट गई. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को यात्री को 30 हजार रुपये हर्जाना राशि देने का आदेश दिया.More Related News