
ट्रेन लेट हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे पर लगाया 30 हजार जुर्माना, SC ने कहा- रेलवे अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता
Zee News
SC Penalty on Railway: रेलवे को अपनी लेटलतीफी के लिए यात्री को 30 हजार रुपये चुकाने होंगे.
नई दिल्ली: SC Penalty on Railway: रेलवे को अपनी लेटलतीफी के लिए यात्री को 30 हजार रुपये चुकाने होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने आज से पांच साल पहले 2016 के एक मामले में बड़ा ही दिलचस्प फैसला सुनाया है, जो रेलवे के लिए एक सबक भी है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा, इस पर जाने से पहले ये जानते हैं कि आखिर ये पूरा किस्सा है क्या. यह मामला संजय शुक्ला नामक के एक व्यक्ति से जुड़ा है. जो अपने परिवार को लेकर 11 जून 2016 को अजमेर-जम्मू एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे. ट्रेन को सुबह 8 बजकर 10 मिनट पर जम्मू पहुंचना था लेकिन यह 12 बजे पहुंची. यानी पूरे चार घंटे लेट. इससे संजय शुक्ला के परिवार की फ्लाइट मिस हो गई. उन्हें दोपहर 12 बजे की फ्लाइट से जम्मू से श्रीनगर जाना था. मजबूरी में उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ एक टैक्स किराए पर ली और जम्मू से श्रीनगर पहुंचे. इसके लिए उन्हें 15,000 रुपये देने पड़े. साथ ही उन्हें रहने की व्यवस्था के लिए भी 10,000 रुपये खर्च करने पड़े. संजय शुक्ला मामला लेकर अलवर जिले के कंज्यूमर फोरम पहुंचे. फोरम ने उत्तर पश्चिम रेलवे को शुक्ला को 30 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश सुना दिया.More Related News
