जानिए क्या है नया 'चाय विधेयक' और इसका मकसद, कैसे होगी कामगारों के हितों की रक्षा
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नए विधेयक को लेकर अधिकारी ने बताया कि यह छोटे उत्पादकों को मान्यता देता है और उनके प्रशिक्षण, नई प्रौद्योगिकी को अपनाने पर जोर देता है.
नई दिल्ली: चाय विधेयक के मसौदे में पुराने या अनावश्यक प्रावधानों को हटाने, लाइसेंसों को समाप्त करने और कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है. एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इस विधेयक का मकसद क्षेत्र से निर्यात को बढ़ाना है. वाणिज्य मंत्रालय ने 68 साल पुराने चाय अधिनियम, 1953 को निरस्त करने और एक नया कानून चाय (संवर्धन और विकास) विधेयक, 2022 पेश करने का प्रस्ताव किया है.
अधिकारी ने कहा, ''नए विधेयक का उद्देश्य उन पुराने/अनावश्यक प्रावधानों को हटाना है जो अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं. साथ ही इस विधेयक का मकसद लाइसेंसों को खत्म करना है.'' अधिकारी ने बताया कि यह विधेयक उद्योग की जरूरत और देश के मौजूदा आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप होगा.
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