
जानिए आखिर सरकार ने बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र क्यों बढ़ाया?
ABP News
BSF Area Expanded: केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने 11 अक्टूबर को BSF की शक्तियों को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था. इसको लेकर कई राज्यों ने आपत्ति जताई है.
BSF Area Expanded: केन्द्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल का अधिकार दायरा पांच राज्यों में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर तक कर दिया है. यानि 50 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ को किसी भी संदिग्ध की तलाशी लेने और गिरफ्तार करने का अधिकार होगा. इसके साथ ही उत्तर पूर्व के पांच राज्यों समेत केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के पूरे क्षेत्र में अब बीएसएफ इस अधिकार का प्रयोग कर सकेगी. सरकार के इस नए आदेश से राजनीति का पारा बढ़ गया है और विपक्ष ने इसे सरकार का मनमाना कदम बताया है.
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने 11 अक्टूबर को बीएसएफ की शक्तियों को लेकर एक नया नोटिफिकेशन जारी किया. इस नए आदेश के तहत अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े पश्चिमी इलाके में गुजरात, राजस्थान और पंजाब में 50 किलोमीटर की सीमा तक और पूर्वी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पश्चिम बंगाल और असम में 50 किलोमीटर तक की सीमा में बीएसएफ को अधिकार दिए गए हैं कि वह किसी भी संदिग्ध की तलाशी या गिरफ्तारी कर सकता है.
