जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में खजूरिया-काजमी की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश खारिज की, दूसरी बार हुआ ऐसा
ABP News
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि कॉलेजियम की सिफारिशों पर वापस आने में केंद्र की देरी 'चिंता का विषय है.' प्रस्ताव के करीब 22 महीने बाद मोक्ष खजूरिया-काजमी का नाम खारिज हो गया है.
जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट जज की नियुक्ति का मामला एक बार फिर से लंबित हो गया है. केंद्र सरकार ने दूसरी बार मोक्ष खजूरिया-काजमी की हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को वापस कर दिया है. केंद्र सरकार द्वारा दो सालों में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में पोस्टिंग पर एससी कॉलेजियम की सिफारिशों को वापस करने का यह चौथा ऐसा उदाहरण है. जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट जिसमें 13 स्थायी न्यायाधीशों और 4 अतिरिक्त न्यायाधीशों सहित 17 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति है. वर्तमान में केवल 11 न्यायाधीश हैं. खजुरिया-काजमी एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जिन्होंने 2016 में जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में कार्य किया और बाद में उनकी सेवाओं को खत्म करने से पहले जम्मू-कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी-बीजेपी सरकार में काम करना जारी रखा.More Related News