जम्मू-कश्मीर के नियमों में बड़ा बदलाव: कश्मीरी महिला से शादी की तो भी मिलेगी नागरिकता
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धारा 35-A जम्मू-कश्मीर विधानसभा को राज्य के 'स्थायी निवासी' की परिभाषा तय करने का हक देती है. इसके तहत जम्मू-कश्मीर के शहरियों को कुछ खास हुकूक दिए गए हैं.
नई दिल्ली: सरकार ने जम्मू और कश्मीर के स्थानीय निवासी बनने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. नए नियमों के मुताबिक अब वो लोग जिन्होंने कश्मीरी लड़की से शादी की है और दूसरे राज्यों में रहते हैं, उनके बच्चे भी कश्मीर के स्थायी निवासी बन सकते हैं. इसके लिए सरकार की जानिब से डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. सामान्य प्रशासन विभाग ने नए नियम की अधिसूचना जारी कर दी है. जम्मू और कश्मीर में जब तक अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए लागू था, तब तक ऐसी दशा में सिर्फ महिला ही कश्मीर की स्थायी निवासी रहती, उसके बच्चों और पति को इस दायरे से बाहर रखा गया था. अगर कश्मीरी पुरुष किसी महिला से शादी करता था तो उसे और उसके बच्चों को स्थायी निवासी माना जाता था.हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने तीन निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे सोमवार को स्वीकार कर लिए. इन तीनों ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया था. तीन विधायकों के इस्तीफे स्वीकार किए जाने के बाद 68 सदस्यीय हिमाचल विधानसभा में अब 59 सदस्य रह गए हैं क्योंकि कांग्रेस के 6 पूर्व विधायकों को पहले ही दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहरा दिया गया था. अब 3 निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा स्वीकार होने के बाद संख्या 59 हो गई है.
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