
जम्मू कश्मीरः नए नियम लागू, यूएपीए-पीएसए आरोपी से संपर्क रखने वाले सरकारी कर्मचारी बर्ख़ास्त होंगे
The Wire
जम्मू कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 15 सितंबर को जारी किए गए इन नए नियमों से जम्मू कश्मीर के छह लाख सरकारी कर्मचारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है. कार्यकर्ताओं का कहना है कि यूएपीए और पीएसए का इस्तेमाल असंतोष को दबाने के लिए किया जा रहा है.
श्रीनगरः जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन ने नए नियमों को अधिसूचित किया है, जिसके तहत यदि सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) और जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत आरोपी लोगों के प्रति सहानुभूति रखते पाए जाते हैं तो ऐसे में इन कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा सकता है.
कार्यकर्ताओं का कहना है कि यूएपीए और पीएसए कानूनों का इस्तेमाल असंतोष को दबाने के लिए किया जा रहा है.
ये नए नियम जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा पासपोर्ट के लिए आवेदन देने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए सतर्कता विभाग की मंजूरी को अनिवार्य किए जाने के कुछ दिनों बाद आया है.
ये नियम जम्मू कश्मीर के छह लाख सरकारी कर्मचारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं.
