
छात्र हित की आड़ में मुस्लिम तुष्टिकरण कर रही थी केरल सरकार, हाईकोर्ट ने पलट दिया दांव
Zee News
अदालत ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार राज्य में अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को समान रूप से तथा राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पास मौजूद नवीनतम जनगणना आंकड़े के मुताबिक संबंधित छात्रवृत्ति का लाभ देने के लिए आवश्यक एवं उचित आदेश जारी करे.
नई दिल्लीः केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को करारा झटका देते हुए आरक्षण के आधार पर खेले जा रहे उसके राजनीतिक दांव को पलट दिया है. कोर्ट ने बीते शुक्रवार को एक अहम फैसला दिया और इस दौरान छात्रवृत्ति के लिए किए जा रहे अल्पसंख्यकों के उपवर्गीकरण वाले फैसले को निरस्त कर दिया. सरकारी आदेश किया निरस्त दरअसल राज्य सरकार के आदेश में था कि मुस्लिम छात्रों और लैटिन कैथोलिक/धर्मांतरित ईसाइयों को 80:20 के अनुपात में छात्रवृत्ति दी जाएगी. 80 प्रतिशत आरक्षण मुसलमानों तथा 20 प्रतिशत आरक्षण लैटिन कैथोलिक ईसाइयों एवं धर्मांतरित ईसाइयों के लिए होगा.More Related News
