'चुनाव न कराने का अच्छा बहाना है कोरोना', सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु निर्वाचन आय़ोग को फटकारा
NDTV India
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोरोना तो हर मामले में अच्छा बहाना है. हम आखिरी बार आपको 15 सितंबर तक मोहलत देते हैं. अगर तब तक चुनाव नहीं कराए गए तो राज्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तमिलनाडु के राज्य चुनाव आयोग को स्थानीय निकाय चुनाव (Local Body Election)15 सितंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है.जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया है. राज्य के 9 नवगठित जिलों में मतदान होना है. तमिलनाडु चुनाव आयोग का कहना था कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में चुनाव कराने में मुश्किल होगी. तमिलनाडु के निर्वाचन आय़ोग (Tamil Nadu State Election Commission) को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी मामलों में कोविड अच्छा बहाना है.More Related News