गौ सुरक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जाए : इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश
NDTV India
अपने 12 पन्ने के आदेश में अदालत ने गाय की उपयोगिता और भारतीय संस्कृति गाय के स्थान की चर्चा की है. और बताया है कि मुग़ल शासकों से लेकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और तमाम धर्म गुरुओं तक ने गौकशी का विरोध किया है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और गौ सुरक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जाए. उनका यह भी कहना है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 48 में गौ हत्या पर रोक को संघ सूची में रखने के बजाए राज्य सूची में रख दिया गया. इसीलिए भारत के कई राज्यों में गौकशी पर रोक नहीं है. जस्टिस शेखर कुमार यादव ने यह टिप्पणी संभल के गौकशी के एक आरोपी की जमानत रद्द करते हुए अपने आदेश में की है. अपने 12 पन्ने के आदेश में अदालत ने गाय की उपयोगिता और भारतीय संस्कृति गाय के स्थान की चर्चा की है. और बताया है कि मुग़ल शासकों से लेकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और तमाम धर्म गुरुओं तक ने गौकशी का विरोध किया है.More Related News