गुजरात सरकार सिनेमा हाल और जिम से एक साल तक संपत्ति कर नहीं लेगी
NDTV India
गुजरात सरकार ने मंगलवार को सिनेमा घरों, मल्टीप्लेक्स और जिम के लिए संपत्ति कर की पूर्ण छूट की घोषणा की. यह छूट इस साल एक अप्रैल से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए है. मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को कहा कि कोविड महामारी को देखते हुए यह फैसल लिया गया है. मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में हुई कार्यसमिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया.
गुजरात सरकार ने मंगलवार को सिनेमा घरों, मल्टीप्लेक्स और जिम के लिए संपत्ति कर की पूर्ण छूट की घोषणा की. यह छूट इस साल एक अप्रैल से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए है. मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को कहा कि कोविड महामारी को देखते हुए यह फैसल लिया गया है. मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में हुई कार्यसमिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया.More Related News