गुजरात सरकार ने HIGH COURT से कहा, धर्मांतरण रोधी कानून अंतर-धार्मिक विवाह को नहीं रोकता है
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पीठ उस कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही है जो विवाह के माध्यम से जबरन या धोखाधड़ी से करवाए गए धर्मांतरण के लिए दंड का प्रावधान करता है.
अहमदाबादः गुजरात सरकार ने मंगल को उच्च न्यायालय के समक्ष अपने नये धर्मांतरण विरोधी कानून का जोरदार बचाव किया और दावा किया कि कानून केवल विवाह के माध्यम से ‘‘गैरकानूनी’’ धर्मांतरण से संबंधित है और यह लोगों को अंतर-धार्मिक विवाह करने से नहीं रोकता. नये कानून के बारे में एक याचिकाकर्ता के साथ-साथ गुजरात उच्च न्यायालय के जरिए उठाई गई आशंकाओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने कहा कि कानून में कई ‘सुरक्षा वाल्व’ हैं, जैसे कि अभियोजन शुरू करने के लिए एक जिला मजिस्ट्रेट या एक एसडीएम स्तर के अधिकारी की पूर्व स्वीकृति लेना. सरकार की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश सुनाने के लिए अगली सुनवाई की तिथि 19 अगस्त तय की है. पीठ उस कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही है जो विवाह के माध्यम से जबरन या धोखाधड़ी से करवाए गए धर्मांतरण के लिए दंड का प्रावधान करता है. संविधान के अनुच्छेद 25 के खिलाफ है कानून गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) कानून, 2021 के खिलाफ याचिका पिछले महीने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के गुजरात चैप्टर के जरिए दायर की गई थी. अधिनियम 15 जून को अधिसूचित किया गया था. पिछली सुनवाई के दौरान जमीयत उलेमा-ए-हिंद की जानिब से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर जोशी ने कहा था कि संशोधित कानून में अस्पष्ट शर्तें हैं जो विवाह के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हैं और संविधान के अनुच्छेद 25 में निहित धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार के अधिकार के खिलाफ हैं.Delhi Baby Care Center Fire: देश की राजधानी दिल्ली से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है. यहां के एक बेबी अस्पताल में भीषण आग लगने से 6 बच्चों की झुलसकर मौत हो गई है. वहीं, 5 बच्चों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है. उनका इलाज चल रहा है, जबकि एक बच्चा वेंटिलेटर पर है. रिपोर्ट्स की मानें, तो यह घटना शनिवार 25 मई देर रात की है.
Swati Maliwal: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी, जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी चाहती थी कि वह अपनी राज्यसभा सदस्यता छोड़ दे ताकि उसे एक 'विशेष वकील' को दिया जा सके. इस पर उन्होंने कहा, अगर पार्टी चाहती कि वह राज्यसभा सदस्यता छोड़ दें तो वह खुशी-खुशी इसे छोड़ देतीं.
Pune Porsche Crash: पुणे के पोर्श कार हादसे मामले में ट्विस्ट आया है. अब 17 साल के नाबालिग आरोपी ने दावा किया है कि घटना के समय वह कार नहीं चला रहा था बल्कि फैमिली ड्राइवर चला रहा था. हादसे के समय आरोपी के साथ मौजूद उसके साथियों ने भी इस दावे का समर्थन किया है. वहीं महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया कि आरोपी को पुलिस स्टेशन में पिज्जा की पेशकश की गई.
West Bengal Violence: पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान से पहले नंदीग्राम में बुधवार की रात हिंसा भड़क उठी. इससे राज्य की सियासत गरमा गई है. यह घटना पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम विधानसभा के ब्लॉक नंबर एक के सोनचूरा गांव के मनसा बाजार की है. बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने कई भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में घुसकर धारदार हथियारों से हमला किया.