गंगूबाई काठियावाड़ी के रिलीज़ पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
BBC
गंगूबाई के परिवार ने नाराज़गी ज़ाहिर की थी कि इस फ़िल्म में तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ी फ़िल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है और फ़िल्म को बिना किसी बदलाव रिलीज़ करने की अनुमति दे दी है. न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और जेके माहेश्वरी की एक बेंच ने ये आदेश दिए हैं. अब ये फ़िल्म तय दिन यानी 25 फ़रवरी को रिलीज़ होगी.
संजय लीला भंसाली की तरफ़ से वकील आर्यमा सुंदरम ने दलील दी,'' हम समाज सुधार का काम कर रहे हैं और कोई बुरा नहीं कर रहे हैं. ये प्रेरित करने वाली फ़िल्म है और ये बताया गया है कि कैसे उनकी छवि बढ़ी और अपने इलाके के लिए उन्होंने काम किया.''
वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी का कहना था, ''ये किताब साल 2011 में आई थी और ये अपमानजनक कतई नहीं है.''
वहीं गंगूबाई के दत्तक पुत्र की तरफ से वकील राकेश सिंह ने वकील सुंदरम और रोहतगी का विरोध किया और कहा ,'' ये फ़िल्म किताब पर आधारित है और अगर किताब ही मानहानिकारक है तो फ़िल्म भी मानहानिकारक है.''