खुफिया एजेंसियों के रिटायर्ड अफसरों के लिए सरकार ने बनाया नया नियम, ये काम किया तो पेंशन से धोना होगा हाथ
Zee News
नए नियमों में कहा गया है कि रिटायर्ड मुलाजिमों को इस तरह की जानकारी साया करने के लिए ‘‘संस्थान प्रमुख’’ से पहले इजाज़त लेनी होगी।
नई दिल्लीः मरकजी हुकूमत ने खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों में नौकरी के बाद रिटायर्ड हो चुके अफसरान को हस्सास जानकारी साया करने से रोकने से मुतअल्लिक अपने नियमों में तरमीम किया है. इनमें यह शर्त भी शामिल है कि अफसर ‘‘संस्थान के कार्य क्षेत्र’’ या किसी स्टाफ से मुतअल्लिक कोई खबर किसी बाहरी शख्स या ग्रुप से साझा नहीं कर सकते। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 2021 को मंगल को देर रात अधिसूचित किया गया। इन नियमों में कहा गया है कि रिटायर्ड मुलाजिमों को इस तरह की जानकारी साया करने के लिए ‘‘संस्थान प्रमुख’’ से पहले इजाज़त लेनी होगी। इससे कबल, 2007 के कायदे-कानूनों के मुताबिक विभाग के प्रमुख से इजाज़त लेनी होती थी।More Related News