क्या सरकार किसी नागरिक को कोरोना का वैक्सीन लेने के लिए मजबूर कर सकती है, देखें हाईकोर्ट ने क्या कहा
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मेघालय हाईकोर्ट ने कहा कि जबरन वैक्सीनेशन करना हिन्दुस्तानी आईन के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत मिले इंसानों के बुनियादी हक की खिलाफवर्जी करता है.
नई दिल्लीः कोविड-19 से बचाव को वैक्सीन लगवाने के लिए फोर्स करने के खिलाफ हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया है. मेघालय हाईकोर्ट ने कहा कि जबरन वैक्सीनेशन करना हिन्दुस्तानी आईन के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत मिले इंसानों के बुनियादी हक की खिलाफवर्जी करता है. अदालत ने कहा कि दुकानदारों, ड्राइवर और कारोबारियों को अपना काम दोबारा शुरू करने के लिए एक शर्त के तौर पर वैक्सीन लगाने के लिए मजबूर करना असंवैधानिक अमल होगा. अदालत ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह तंकीद की है. कोर्ट के फैसले के बाद राज्य के प्रधान सचिव ने कहा कि वैक्सीन अनुपालन पर मौजूदा आदेशों में संशोधन किया जाएगा. सरकार नागरिक के बुनियादी हक को कम नहीं कर सकती चीफ जस्टिस विश्वनाथ सोमददर और जस्टिस एचएस थांगखियू की बेंच ने यह भी कहा कि टीकाकरण अभी वक्त की जरूरत है और कोविड -19 वबा के से बचने के लिए एक निहायत ही जरूरी कदम है. लेकिन सरकार ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है जो आईन के अनुच्छेद 19 (1) के तहत मिले आजीविका के बुनियादी हक को किसी तरह से कम करता हो. कोर्ट ने अपने फैसले में जिक्र किया कि तकरीबन 107 साल पहले, न्यूयॉर्क हॉस्पिटल्स के लोएंड्रोफ वी सोसाइटी में, एनवाई जस्टिस कार्डोजो ने फैसला सुनाया था कि एक बालिग और सेहतमंद दिमाग के इंसान को यह तय करने का हक है कि उनके जिस्म के साथ क्या किया जाना चाहिएण्’’More Related News