क्या भारत में 2 दिन बाद फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनियां काम करना बंद कर देंगी?
NDTV India
IT Act की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को इंटरमीडियरी के नाते लाइबलिटी से छूट मिली हुई है. लेकिन इनमें से कई विषयवस्तु के बारे में फैसला कर रही हैं जिनमें भारतीय संविधान और कानूनों का ध्यान नहीं रखा जा रहा.
क्या भारत में दो दिन बाद फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम (Facebook Twitter Instagram) जैसी सोशल मीडिया कंपनियां काम करना बंद कर देंगी? ये सवाल काफी चर्चा का विषय बना हुआ है. दरअसल, इस साल 25 फरवरी को भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक्स एवं इनफारमेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय (MEITY) ने सभी सोशल कंपनियों (Social Media Companies) को नए नियमों का पालन करने के लिए तीन महीने का समय दिया था. इनमें भारत में अपना ऑफिसर और कॉंटेक्स ऐड्रेस देना, कंपलायंस अधिकारी की नियुक्ति, शिकायत समाधान, आपत्तिजनक कंटेट की निगरानी, कंप्लायंस रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाना जैसे नियम हैं. अभी तक केवल कू नाम की कंपनी को छोड़ कर किसी अन्य कंपनी ने इनमें से किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है.More Related News