
कोविड पीड़ितों को 50 हजार के मुआवजे से इनकार न करे कोई राज्यः SC
Zee News
शीर्ष अदालत ने वायरल बीमारी से मरने वालों के परिजनों को 50,000 रुपये का भुगतान करने के केंद्र के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी.
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डीडीएमए) और शिकायत निवारण समितियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी तकनीकी गड़बड़ी से बचें और मदद के लिए काम करें, क्योंकि उसने फैसला सुनाया है कि कोई भी राज्य सरकार कोविड पीड़ितों के परिजनों को केवल इस आधार पर 50 हजार रुपये के मुआवजे से इनकार न करे कि मृत्यु प्रमाणपत्र में महामारी को मौत का कारण नहीं बताया गया है.
पीड़ित परिवारों को मिलेंगे 50 हजार जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना ने कहा, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/जिला प्रशासन और यहां तक कि शिकायत निवारण समिति द्वारा किसी भी तकनीकी से बचने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे और सभी संबंधित प्राधिकरण मदद के लिए काम करेंगे, ताकि उन लोगों के आंसू पोंछ सकें, जिन्हें कोविड-19 के कारण परिवार के सदस्य को खोना पड़ा.
