कोर्ट ने ईडी निदेशक के सेवा विस्तार को बरक़रार रखा, कहा- अब कार्यकाल न बढ़े
The Wire
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्ति की आयु में पहुंच चुके अधिकारियों के कार्यकाल में विस्तार दुर्लभ और अपवाद वाले मामलों में किया जाना चाहिए. ईडी के निदेशक के तौर पर संजय कुमार मिश्रा के साल 2018 के नियुक्ति आदेश में पूर्व प्रभावी बदलाव को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने संजय कुमार मिश्रा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का निदेशक नियुक्त करने के साल 2018 के आदेश में पूर्व प्रभावी बदलाव को चुनौती देने वाली एक गैर सरकारी संगठन की याचिका बीते बुधवार को खारिज कर दी. न्यायालय ने कहा कि जिन मामलों की जांच चल रही है उन्हें पूरा करने के लिए उचित सेवा विस्तार दिया जा सकता है. हालांकि इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि मिश्रा के कार्यकाल में और विस्तार नहीं किया जा सकता है. केंद्र के फैसले को बरकरार रखते हुए जस्टिस एल. नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्ति की आयु में पहुंच चुके अधिकारियों के कार्यकाल में विस्तार दुर्लभ और अपवाद वाले मामलों में किया जाना चाहिए. न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय सतर्कता कानून की धारा 25 के तहत गठित समिति द्वारा वजहों को दर्ज करने के बाद ही जिन मामलों की जांच चल रही है, उन्हें पूरा करने के लिए उचित सेवा विस्तार दिया जा सकता है.More Related News