
कोरोना के बढ़ते कहर के बीच गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन्स, जानिए क्या हैं प्रावधान
Zee News
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना के बढ़त कहर को देखते हुए मंगलवार को नई गाइडलाइन्स जारी की हैं जो कि 1 अप्रैल से लागू होगी.
यनई दिल्ली: कोरोना के बढ़ते कहर के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को नई गाइडलाइंस जारी कर दी है यह गाइडलाइंस 1 अप्रैल से प्रभावी होंगी और 30 अप्रैल तक लागू रहेंगी. मंत्रालय को यह कदम देश में लगातार बढ़ रहे कोना के मामलों को देखते हुए उठाना पड़ा है. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर अधिकांश गतिविधियों की अनुमति होगी. इसमें पैसेंजर ट्रेनों की आवाजाही, एयरट्रैवल मेट्रो ट्रेन, स्कूल, हायप सेकेंडरी एजुकेशन, होटल, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, इंटरटेनमेंट पार्क और योगा सेंटर सभी खुले रहेंगे.More Related News
