कोरोना की राहत सामग्री के आयात पर सीमा शुल्क और सेस से केंद्र सरकार ने प्रदान की छूट
NDTV India
केंद्र सरकार ने 3 मई 2021 को आदेश संख्या 4/2021 के जरिये सीमित अवधि के लिए कोविड राहत पर मुफ्त वितरण के लिए प्राप्त सामानों के आयात पर आईजीएसटी (IGST) से छूट दी है.
केंद्र सरकार ने सीमित अवधि के लिए कोविड-19 संबंधित राहत सामग्री (Covid 19 Relief Materials) के आयात पर मूल सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर (सेस) में छूट (Exemption Customs and Cess) के लिए अधिसूचना जारी की है. कोरोना महामारी की जरूरतों को दखते हुए इससे काफी राहत मिलने का अनुमान है. जिन कोविड-19 संबंधित राहत सामग्री को छूट की सुविधा में शामिल किया गया है, रेमडेसिविर इंजेक्शन समेत कई चिकित्सा सामग्री शामिल हैं. इससे राहत सामग्री को भारत लाने और तेजी से आवश्यक जगहों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी.More Related News