
केरल: महिला के कपड़ों पर विवादित बयान देने वाले न्यायाधीश का तबादला रद्द किया गया
The Wire
केरल हाईकोर्ट ने एक श्रम अदालत में पीठासीन अधिकारी के तौर पर सत्र न्यायाधीश एस. कृष्ण कुमार के तबादले को रद्द करते हुए कहा कि यह उनके प्रति न केवल पूर्वाग्रह और दुर्भावना से भरा फैसला था, बल्कि इससे राज्य में न्यायिक अधिकारियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता.
कोच्चि: केरल हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के दो मामलों में एक आरोपी को जमानत देते हुए अपने आदेश में विवादित टिप्पणी करने वाले सत्र न्यायाधीश का तबादला बुधवार को रद्द कर दिया. अदालत ने कहा कि उन्हें ट्रांसफर करने का फैसला दंडात्मक और अनुचित था.
जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस मोहम्मद नियास सीपी ने एक श्रम अदालत में पीठासीन अधिकारी के तौर पर सत्र न्यायाधीश एस. कृष्ण कुमार के तबादले को रद्द करते हुए कहा कि यह उनके प्रति न केवल पूर्वाग्रह और दुर्भावना से भरा फैसला था, बल्कि इससे राज्य में न्यायिक अधिकारियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता.
हालांकि पीठ ने कहा कि जमानत आदेश में न्यायाधीश ने जो टिप्पणियां की थीं, वे महिलाओं के प्रति अपमानजनक और पूरी तरह से अनुचित थीं.
अदालत ने कहा न्यायाधीश कृष्ण कुमार की टिप्पणियों के लिए उनकी आलोचना करते हुए मीडिया में खबरें आईं, जिसके तत्काल बाद उन्हें ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया.
