केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया-'वैक्सीन रिसर्च नहीं लगी कोई सरकारी सहायता या अनुदान'
ABP News
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया, जिसमें कोविड 19 के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली कुछ प्रमुख दवाओं के अनिवार्य लाइसेंस के खिलाफ तर्क दिया गया है.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा पेश करते हुए बताया कि कोविड 19 की वैक्सीन कोविशिल्ड और कोवाक्सिन की रिसर्च में कोई सरकारी सहायता या अनुदान नहीं दिया गया है. साथ ही बताया कि भारत में पहले से बनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने वैक्सीन को स्वदेशी रूप से विकसित किया है. केंद्र सरकार ने कोविड 19 के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रमुख दवाओं के अनिवार्य लाइसेंस के खिलाफ भी तर्क दिया है. शीर्ष अदालत में अपने हलफनामे को प्रस्तुत करते हुए केंद्र ने आगे खुलासा किया कि कोवैक्सीन की बिक्री आईसीएमआर के लिए 5 फीसदी रॉयल्टी भुगतान करेगी. जानकारी के मुताबिक सोमवार को धनंजय वाई चंद्रचूड़, एल नागेश्वर राव और एस रवींद्र भट की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए केंद्र का हलफनामा आया था, लेकिन कोविड प्रतिबंध के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हुई तकनीकी खराबी के चलते सुनवाई को टाल दिया गया. वहीं माना जा रहा है कि अपने विस्तृत हलफनामे में केंद्र ने नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप करने से बचने के लिए शीर्ष अदालत को फंसाने की कोशिश की और टीकों के मूल्य निर्धारण और वितरण के बारे में अपनी नीतियों का बचाव किया है.More Related News