केंद्र ने यूआईडीएआई को लिखा पत्र, वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने की अनुमति मांगी
The Wire
अगर आधार बनाने वाली एजेंसी यूआईडीएआई इस पर सहमति जता देती है तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और आधार अधिनियम, 2016 में संशोधन के बिना ही वोटर कार्ड के साथ आधार को लिंक करने का रास्ता साफ़ हो जाएगा.
नई दिल्ली: मोदी सरकार अब वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए भी आधार का इस्तेमाल करना चाहती है. केंद्र ने आधार बनाने वाली एजेंसी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को पत्र लिखकर मांग की है कि चुनाव आयोग को नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए आधार का उपयोग करने की अनुमति दी जाए. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, सरकार ने कहा है कि सुशासन के लिए आधार सत्यापन (सामाजिक कल्याण, नवाचार और ज्ञान) नियम, 2020 के नियम तीन के तहत ई-ईपीआईसी (इलेक्ट्रॉनिक मतदाता फोटो पहचान पत्र) या मतदाता पर्ची डाउनलोड करने की अनुमति दी जा सकती है. ये नियम पिछले साल पांच अगस्त को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए थे. इसका उद्देश्य ‘सुशासन, सरकारी धन का दुरुपयोग रोकना, नागरिकों के जीवन को सुगम बनाना और उनके लिए सेवाओं तक बेहतर पहुंच को स्थापित करना’ इत्यादि है.More Related News