केंद्र ने बढ़ाया बीएसएफ का दायरा, मिली पंजाब, बंगाल, असम के बड़े क्षेत्र में तलाशी, गिरफ़्तारी की शक्ति
The Wire
पंजाब व पश्चिम बंगाल सरकार ने इस निर्णय की निंदा करते हुए कहा कि यह संघवाद पर हमला है और राज्यों के अधिकारक्षेत्र में हस्तक्षेप करना है. पहले बीएसएफ को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर के क्षेत्र में कार्रवाई का अधिकार था, अब गृह मंत्रालय ने इसे बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) कानून में संशोधन कर इसे पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा से मौजूदा 15 किलोमीटर की जगह 50 किलोमीटर के बड़े क्षेत्र में तलाशी लेने, जब्ती करने और गिरफ्तार करने की शक्ति दे दी है.
वहीं, पाकिस्तान की सीमा से लगते गुजरात के क्षेत्रों में यह दायरा 80 किलोमीटर से घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है तथा राजस्थान में 50 किलोमीटर तक की क्षेत्र सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में 11 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की.
बीएसएफ ने एक बयान में कहा, ‘इससे सीमा पार से होने वाले और गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल तथा असम में 50 किलोमीटर के दायरे तक अपराधों पर अंकुश लगाने में बल की अभियानगत क्षमता में वृद्धि होगी.’