केंद्र ने आईटी नियमों के ख़िलाफ़ सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की
The Wire
केंद्र सरकार का यह क़दम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नए आईटी नियमों को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं दिल्ली और मद्रास हाईकोर्ट सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित हैं. नए आईटी नियमों के तहत सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग कंपनियों को तेज़ी से विवादास्पद सामग्रियों को हटाना होगा, शिकायत समाधान अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी और जांच में सहयोग करना होगा.
नई दिल्ली: केंद्र ने देश के विभिन्न हाईकोर्टों में नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग को लेकर शीर्ष अदालत का रुख किया है. इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट इसी सप्ताह सुनवाई कर सकता है. सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं दिल्ली और मद्रास हाईकोर्टों सहित विभिन्न हाईकोर्टों में लंबित हैं. नए आईटी नियमों के अनुसार, सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग कंपनियों को तेजी से विवादास्पद सामग्रियों को हटाना होगा, शिकायत समाधान अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी और जांच में सहयोग करना होगा. नए नियमों का मकसद फेसबुक, ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों के साथ ही ओटीटी मंचों को विनियमित करना है.More Related News