किसानों से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा- सड़क जाम नहीं कर सकते, दिया इतने दिन का समय
Zee News
एक साल से भी ज्यादा समय से बॉर्डर जाम कर धरने पर बैठे किसानों पर कोर्ट ने नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि क्या इस तरह रास्ता बंद किया जा सकता है? कोर्ट ने किसान संगठनों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिसंबर तक का समय दिया है.
नई दिल्ली: दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों द्वारा सड़कें बंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. दिल्ली बॉर्डर से किसानों को हटाने के लिए दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कृषि कानून को लेकर पक्ष-विपक्ष हो सकता है. लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरह रास्ता बंद किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने सड़क से हटने को लेकर किसान संगठनों को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिसंबर तक का समय दिया है.
सुनवाई के दौरान जस्टिस एसके कौल ने कहा कि सड़कें साफ होनी चाहिए, हम बार-बार कानून नहीं तय करते रह सकते, आपको आंदोलन करने का अधिकार है लेकिन सड़क जाम नहीं कर सकते. अब कुछ समाधान निकालना होगा. उन्होंने कहा कि मामला विचाराधीन होने पर भी उन्हें विरोध करने का अधिकार है लेकिन सड़कों को जाम नहीं किया जा सकता. सड़कें लोगों को आने जाने के लिए हैं. सड़क जाम के मुद्दे से हमें समस्या है.
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