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कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त: 'केंद्र या राज्य, कोई भी एजेंसी कर सकती है शेख शाहजहां को गिरफ्तार'
Zee News
कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने सत्तारूढ़ दल के नेता की गिरफ्तारी से संबंधित मामले पर सुनवाई के दौरान यह बात कही.
कोलकाता. संदेशखाली मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को सख्त रुख अख्तियार किया है. कोर्ट ने साफ कर दिया कि कोई भी जांच एजेंसी, चाहे वह राज्य या केंद्र सरकार के अधीन हो, फरार तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने का अधिकार रखती है. बता दें कि शेख शाहजहां 5 जनवरी को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में ईडी और सीएपीएफ अधिकारियों पर हुए हमले का आरोपी मास्टरमाइंड है.

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